निजी स्कूलों में 10 फीसदी तक फीस बढ़ाने की मंजूरी। प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों को शैक्षिक सत्र 2022-23 में फीस बढ़ाने की दी अनुमति । फीस वृद्धि की गणना वर्ष 2019-20 की फीस को आधार मानकर होगी। नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर वार्षिक वृद्धि की गणना करके जोड़ने का फार्मूला हुआ तैयार । ACS आराधना शुक्ला ने शासनादेश जारी किया। शासनादेश प्रदेश में संचालित सभी शिक्षा बोर्डों के वित्त विहीन विद्यालयों पर होगा लागू । सभी DIOS को फीस बढ़ोतरी की निगरानी का जिम्मा। कोई विद्यालय अधिक फीस न बढ़ा पाए। अधिक फीस लेने पे अभिभावक अधिनियम की धारा 8 के तहत जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष करे शिकायत - आराधना शुक्ला