हिजाब मामलें पर कर्नाटक हाईकोट का फैसला

17 Mar 2022

“हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। स्कूलों में हिजाब पर बैन बरकरार रहेगा” को लेकर नाराज चल रहें मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने आज कर्नाटक में बंद बुलाया है। वहीं इस बंद का हिस्सा बनने के लिए पूरे राज्य व्यापार मंडल को भी निर्देश दिया गया है।हिजाब मामलें पर कर्नाटक हाईकोट के फैसले कि, “हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। स्कूलों में हिजाब पर बैन बरकरार रहेगा” को लेकर नाराज चल रहें मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने आज कर्नाटक में बंद बुलाया है। वहीं इस बंद का हिस्सा बनने के लिए पूरे राज्य व्यापार मंडल को भी निर्देश दिया गया है। बता दे कि हिजाब विवाद को लेकर सभी याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने छात्रों की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि, छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते है।बता दें कि कुछ दिन पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने एक याचिका दायर की थी। इस पर 9 फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था। लड़कियों ने याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनकी आस्था का हिस्सा है।

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