कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश

11 Feb 2022

अपने आदेश में कहा है कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी धार्मिक चिन्ह जैसे भगवा स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक झंडा लेकर क्लास रूम में नही आएगा।लेकिन ये आदेश वही लागू होगा जहां कॉलेज कमिटी ने ड्रेस कोड को लागू किया हो।

© Panchayat Khabar. All Rights Reserved. Marketed By - MRCY Groups